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आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज : CEO Sibin C

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने एमसीएमसी कमेटी पटियाला की सिफारिशों पर प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों के खिलाफ और क्यूब सिनेमा के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि सीईओ कार्यालय को 6 अप्रैल को एक आरटीआई कार्यकर्ता से आदर्श आचार संहिता के घोर उल्लंघन के बारे में शिकायत मिली थी, क्योंकि पंजाब सरकार के लोगो और मुख्यमंत्री की उपस्थिति वाले प्रचार वीडियो विज्ञापन राज्य भर के सिनेमाघरों में चलाए जा रहे हैं।

शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सीईओ पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर पटियाला से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्राइम सिनेमा राजपुरा (पटियाला) सचिव जनसंपर्क विभाग पंजाब सरकार आता है, जो पंजाब सरकार के सभी विज्ञापनों के लिए विभिन्न एजेंसियों और सभी डिप्टी कमिश्नर कम डीईओ पूरे राज्य में किसी भी सिनेमाघर में ऐसे सरकारी विज्ञापनों के प्रदर्शन की स्थिति का पता लगाएंगे। सीईओ ने कहा कि इसके बाद 6 अप्रैल को आरओ 113- घनौर/एआरओ 13-पटियाला पीसी द्वारा परमजीत सिंह, मैनेजर प्राइम सिनेमाज, राजपुरा को नोटिस जारी किया गया और फ्लाइंग स्क्वाड ने उक्त सिनेमा का दौरा किया।

इसके बाद, मुख्य रूप से सिनेमा में विज्ञापन के प्रदर्शन से जुड़ा मामला होने के कारण मामला एमसीएमसी पटियाला (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) के समक्ष रखा गया। एमसीएमसी समिति की सिफारिशों के अनुसार, 8 अप्रैल को पटियाला पुलिस ने प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी और 177 आईपीसी के तहत और क्यूब सिनेमा के प्रतिनिधियों / प्रबंधक / प्रभारी व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।

सीईओ ने कहा कि आयोग के आगे के निर्देशों के लिए सीईओ कार्यालय, पंजाब द्वारा भारत चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि अन्य 22 जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के किसी अन्य हिस्से से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।

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