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पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्यक्रम अधिसूचित किया

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने अपने पत्र संख्या एसईसी/एमई/एसएएम/2024/8227-49 दिनांक 12.11.2024 के माध्यम से 5 नगर निगमों अर्थात् अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा तथा 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों और पंजाब राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं के 52 उप-चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया है।
आज यहां यह जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 14.11.2024 को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो 18.11.2024 से 25.11.2024 तक दाखिल की जाएंगी।
इस संबंध में दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 03.12.2024 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि सभी उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 14.11.2024 को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित नगर पालिका में मौजूदा मतदाता सूचियों का प्रचार-प्रसार करें।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर में आवेदन कर सकता है। पंजाब नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 में निर्धारित फॉर्म 7 (नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन के लिए), फॉर्म 8 (नाम शामिल करने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (प्रविष्टि में विवरण पर आपत्ति के लिए) भरें।
आम जनता की सुविधा के लिए, यह सूचित किया जाता है कि फॉर्म नंबर 7, 8 और 9 को आयोग की वेबसाइट (यानी https://sec.punjab.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि यानी वह तिथि जिस पर आवेदक को मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र होना चाहिए, वह 01.11.2024 है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, आवेदक की अर्हता तिथि पर 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वह उस इलाके का सामान्य निवासी होना चाहिए जिसमें वह रहता है।
उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए संबंधित नगर पालिकाओं में अपने दावे और आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में), यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 20 और 21 नवंबर 2024 को एक विशेष अभियान की व्यवस्था करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। मतदाता प्रारूप रोल का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध करता है कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में खुद को पंजीकृत करना सुनिश्चित करें ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।