पंजाब
पंजाब विधानसभा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ऐतिहासिक जनहितैषी फैसले पारित किए: भुल्लर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने कई ऐतिहासिक और जनहितैषी फैसले पारित किए हैं। पारित किए गए प्रमुख विधेयकों में पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024, पंजाब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2024, पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024, पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024 और पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 (पीएपीआरए अधिनियम) शामिल हैं। विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने आम लोगों के कल्याण और समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए सीएम मान की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 5 लाख रुपये का अनुदान आवंटित करने, सर्वसम्मति से अपनी पंचायत चुनने वाले गांवों को स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल देने का वादा करने सहित निर्णयों का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे गुटबाजी कम होगी और गांवों में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, विधायक भुल्लर ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबित वैट मामलों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 164 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक नई ओटीएस योजना शुरू की जाएगी।
महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक का उद्देश्य शारीरिक मानकों को संशोधित करके अग्निशमन भूमिकाओं में महिलाओं के लिए भर्ती मानदंडों को आसान बनाना है। विधायक भुल्लर ने इसे राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 उन लोगों को राहत प्रदान करता है जिन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं।
उन्होंने अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए पिछली सरकारों की निंदा की, जिसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों जैसी स्थिति बन गई। उन्होंने उल्लेख किया कि खराब नीतियों के कारण पूरे पंजाब में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं। नए संशोधन के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने 31 जुलाई, 2024 से पहले समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक लेनदेन के साथ 500 वर्ग गज तक के प्लॉट खरीदे हैं, वे 2 नवंबर, 2024 तक बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अपनी संपत्ति पंजीकृत कर सकते हैं। विधायक भुल्लर ने पंजाब में समाज के सभी वर्गों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए लोगों के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने और योजनाएं शुरू करने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए सीएम भगवंत सिंह मान को धन्यवाद दिया।