पंजाब
पंजाब सरकार “पंजाब विवाद समाधान एवं मुकदमेबाजी नीति 2020” के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार व्यापक जनहित में “पंजाब विवाद समाधान एवं मुकदमेबाजी नीति 2020” के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
यहां इस बात की जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति अदालतों में लंबित मामलों और बैकलॉग को संबोधित करती है क्योंकि यह समस्या जटिल है और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अदालतों के समक्ष मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निकायों जैसे सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनियां आदि और इस तरह की अन्य संस्थाएं, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाएं, के खिलाफ रिट कार्यवाही से संबंधित है।
इसलिए पंजाब सरकार द्वारा यह विवाद समाधान एवं मुकदमेबाजी नीति तैयार की गई है क्योंकि यह मान्यता है कि सरकार और ऐसी राज्य संस्थाएं अदालतों और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के समक्ष मुकदमों के एक बड़े हिस्से में एक पक्ष हैं और ऐसी स्थितियां बनाना आवश्यक है जिससे मामलों की संस्था कम से कम हो और मुकदमों के निपटारे में देरी कम हो।
नीति में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि राज्य और ऐसी सभी राज्य संस्थाएं भावी मुकदमों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें और चल रहे मुकदमों में किसी भी तरह की देरी में योगदान न दें। राज्य और ऐसी राज्य संस्थाएं, जहां संभव हो, प्रशासनिक रूप से या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से सरकार के साथ विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करेंगी ताकि सभी विवादों को अंतिम निर्णय के लिए अदालतों पर न छोड़ा जाए। नीति में यह प्रावधान है कि राज्य मुकदमों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और खुद को एक जिम्मेदार वादी के रूप में संचालित करेगा। राज्य अदालतों के समक्ष नए विवादों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।
कर्मचारियों को राज्य के स्तर पर या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों को हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद स्थापित कानून के अनुसार सुविचारित, स्पष्ट आदेश पारित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास करेगा, खासकर जहां वित्तीय प्रभाव दो लाख रुपये से कम है; जब तक कि कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल न हो, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर वसूली योग्य बकाया के संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा।
जहां मामले को लंबित मुकदमे को संबंधित प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष को समयबद्ध आदेश के लिए अभ्यावेदन में परिवर्तित करके हल/निपटारा किया जा सकता है। जहां कर्मचारी के मामले पहले से ही अंतिम निर्णय द्वारा कवर किए गए हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी संवर्ग के अन्य समान पदस्थ सदस्यों को समान राहत/लाभ प्रदान करने का निर्णय लेगा, जिनके दावे समान तथ्यों और कानून के बिंदुओं पर आधारित हैं। चिकित्सा दावे, पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों में बिना किसी सिद्धांत को शामिल किए और बिना किसी पूर्वगामी निर्णय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर और निश्चित रूप से धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।
जहां मामला ऐसा है कि ऐसे मामले में मुकदमा चलाने से राज्य को कोई और या उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, एकपक्षीय अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपील दायर नहीं की जाएगी। इसके बजाय, आदेश को निरस्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी आदेश के खिलाफ अपील केवल तभी दायर की जानी चाहिए जब आदेश निरस्त न किया गया हो और ऐसे आदेश के जारी रहने से राज्य के हितों को नुकसान पहुंचता हो। अपील पहले अपीलीय न्यायालय में दायर की जानी चाहिए। असाधारण मामलों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील नहीं की जानी चाहिए। नीति में यह भी प्रावधान है कि सेवा मामलों में कोई अपील सामान्यतः दायर नहीं की जाएगी, जहां निर्णय किसी तुच्छ मामले पर हो और कोई मिसाल कायम न करता हो तथा किसी व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित हो, निर्णय किसी सिद्धांत को शामिल किए बिना तथा कोई मिसाल कायम किए बिना पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के मामले से संबंधित हो। इसी प्रकार, राजस्व मामलों में अपील सामान्यतः दायर नहीं की जाएगी, यदि मामले का वित्तीय निहितार्थ 2 लाख रुपये से कम है, जब तक कि इसमें कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो, यदि मामला उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अंतर्गत आता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है तथा जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है; या सर्वोच्च न्यायालय का है तथा वर्तमान मामले को उन मामलों के तथ्यों से अलग नहीं किया जा सकता है।
नीति में यह भी प्रावधान है कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अपील, आवेदन, लिखित बयान और जवाब निर्धारित समय के भीतर अदालतों में दाखिल किए जाएं ताकि इन तकनीकी आधारों पर स्थगन से बचा जा सके। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता का सहारा लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी मध्यस्थता लागत प्रभावी, प्रभावकारी, शीघ्र और उच्च ईमानदारी के साथ संचालित होनी चाहिए। नीति में यह भी परिकल्पना की गई है कि राज्य के प्रत्येक विभागाध्यक्ष मुकदमेबाजी के लिए एक विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो पंजाब सरकार के विभाग के उप निदेशक के पद से नीचे नहीं होगा। ऐसा विभागीय नोडल अधिकारी विभिन्न न्यायालयों/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में लंबित राज्य के मुकदमों की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा और सक्रिय केस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। मामले को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए विभागीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय मुकदमा समितियों का गठन किया जाएगा।

पंजाब
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 13 आतंकी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में पुलिस को 2 आरपीजी (एक लॉन्चर सहित), 2 आईईडी (2.5 किलोग्राम प्रत्येक), डेटोनेटर के साथ 2 हथगोले, रिमोट कंट्रोल के साथ 2 किलोग्राम आरडीएक्स, 5 पिस्तौल (बेरेटा और ग्लॉक), 6 मैगजीन, 44 जिंदा कारतूस, 1 वायरलेस सेट और 3 वाहन बरामद हुए हैं।
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी साझा की है। 2 आतंकी मॉड्यूल के कुल 13 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
पंजाब
हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का चलता है पता : नील गर्ग

पंजाब में एक दर्जन से अधिक ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने वाले मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने इसे लेकर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने और इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब है।
पासिया की गिरफ्तारी पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि
नील गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारें जिसे पकड़ने में विफल रहीं, उसे आप सरकार ने न केवल विस्तार से ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी तत्वों को एक कड़ा संदेश देती है।
गर्ग ने कहा कि पंजाब पुलिस 24×7 सतर्कता से काम करती है और ये गिरफ्तारी उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है। जो कोई भी पंजाब को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे केवल एक ही परिणाम भुगतना होगा – जेल।
पंजाब
पंजाब में 15 हजार तालाबों की सफाई का अभियान शुरू, मंत्री सौंद ने किया जमीनी निरीक्षण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में लगभग 15,000 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर पहल शुरू की है, जो पिछले दो से तीन दशकों में नहीं किया गया था।
बड़े स्तर पर जारी है काम
वहीं, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने 15-25 वर्षों से अधिक समय तक गांव के तालाबों की उपेक्षा की थी। उनमें से कई तालाबों में गाद जम गई थी, जिससे पानी रुक गया, बदबू फैली और मच्छर पनपने लगे, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थीं। अब सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशन में इस स्थिति को बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में काम पहले से ही चल रहा है। 1062 तालाबों से पानी निकाला जा चुका है और करीब 400 तालाबों से गाद निकाली जा चुकी है।
सरकार ने गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी
तालाबों की सफाई की प्रगति की सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल एक व्यापक ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने हाल ही में गांवों के लिए 4,573 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है।
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