पंजाब

रद्द हो सकती है अमृतपाल सिंह की सांसद सदस्यता, चुनाव को हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के चुनाव को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी विक्रमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. विक्रमजीत सिंह ने अपनी याचिका का आधार 5 बिंदुओं को बनाया है. विक्रमजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि वारिस पंजाब संगठन के प्रमुख और खडूर साहिब से आजाद चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह के नामांकन दस्तावेजों में कई जानकारियां छिपाई गई हैं।

विक्रमजीत सिंह ने दावा किया कि नामांकन पत्र अधूरा है. फंड और खर्च की जानकारी छुपाई गई. वोट मांगने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया गया। चुनाव प्रचार सामग्री बिना मंजूरी के छापी गई। चुनाव आयोग की अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया गया।

ऐसे में विक्रमजीत सिंह ने चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया है. याचिका पर छह अगस्त से सुनवाई शुरू होगी. सांसद अमृतपाल सिंह, पंजाब चुनाव आयोग के चुनाव व्यय अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को पार्टी बनाया गया है।

लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत लोक सभा चुनाव के 45 दिनों के भीतर किसी जन प्रतिनिधि के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका 1971 की घटना से याद आती है। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूपी की रायबरेली सीट से सांसद चुनी गईं। तब राजनारायण सिंह ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया।

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