पंजाब
4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से अधिक उम्र के बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया. ये आदेश अब सामने आ गए हैं.
केवल पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को उच्च न्यायालय के आदेश से छूट दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और बाइक पर पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह आदेश 4 साल से अधिक उम्र के हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जो दोपहिया वाहन चला रहा हो, उसके पीछे बैठा हो जिसमें बच्चे भी शामिल हैं. यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों। अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या बैठते समय पगड़ी पहनता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
हाई कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ सिर पर हेलमेट लगाना ही काफी नहीं है, इसे सिर पर सही तरीके से बांधा जाना चाहिए ताकि पूरी सुरक्षा मिल सके. मानकों के अनुरूप हेलमेट बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों का पालन करना जरूरी होगा. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हेलमेट का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने को कहा है. जिन्हें इन बाइकों पर ले जाया जा रहा है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट ऐसी गुणवत्ता का होना चाहिए जो दुर्घटना की स्थिति में सिर को चोट लगने से बचा सके। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को बिना हेलमेट और दोहरी सवारी करने वालों का चालान काटने का आदेश दिया गया है। यह नियम बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी लोगों पर सख्ती से लागू होगा, चाहे वे बाइक चला रहे हों या पीछे बैठे हों। इस फैसले के जरिए हाई कोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों की भी मांग की है. हाई कोर्ट ने सुझाव दिया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी विशेष सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए.