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अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।

पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास “थोड़ा विकल्प” बचा था।

उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें संघीय धन-शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।

अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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