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आप चीफ अरविंद केजरीवाल को कार्ट से तत्काल राहत नहीं, अंतरिम जमानत पर फैसला पांच जून को; कल करना होगा सरेंडर

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 5 जून को आएगा। इसका मतलब है कि केजरीवाल को कल सरेंडर करना होगा और वह एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। आपको बता दें कि 27 मई को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी। इसके पीछे केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था।
उन्होंने कोर्ट से कहा था कि पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा उन्हें कुछ और टेस्ट भी करवाने हैं। इन सभी टेस्ट के लिए उन्हें सात दिन चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर जानकारी दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन सात किलो कम हो गया है।
उनका कीटोन लेवल काफी बढ़ा हुआ है। यह किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में केजरीवाल की ओर से अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में फंसे केजरीवाल को पिछले महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मद्देनजर आप संयोजक को एक जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदार दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं लेकिन उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी गवाह से बात नहीं करने का निर्देश दिया था। उन्हें आधिकारिक फाइलों तक पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।