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‘आप ED के समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे’, HC ने पूछा तो बोले अरविंद केजरीवाल- हमें कोई दिक्कत नहीं मगर…

दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर प्रोटेक्शन चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं. बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को नौवें समन के तहत 21 मार्च को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा है.

अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, ‘ईडी की ओर से हमें 10 समन जारी हुए. सभी पर हमने जवाब दाखिल किया है. हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ईडी के सामने पेश हो कर जवाब देने को तैयार हैं. हमें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें कुछ प्रोटेक्शन चाहिए.’ अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से ईडी को नोटिस जारी करने की मांग की और कहा कि इस मामले में ईडी से जवाब मांगा जाए.

ईडी ने कहा कि 2 नवंबर 23 को अरविंद केजरीवाल को पहली बार समन जारी हुआ, तबसे आजतक पेश नहीं हुए. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं. इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि हमें अभी तक 10 समन जारी हुए. सभी पर हमने जवाब दाखिल किया. हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ईडी के सामने पेश हो कर जवाब देने के तैयार हैं. हमको पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए.

ASG राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग का विरोध किया. इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं. एएसजी राजू ने बताया कि मामले में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं. आखरी गिरफ्तारी के कविता की हुई है, अब तक कुल 700 समन जारी हुए हैं, अभी मामले में 10 से 12 लोग संदिग्ध हैं. अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा है. 22 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी.

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