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दिल्ली आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया।
ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में बंद हैं और कोर्ट को पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।
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सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज दिया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है।”
हालांकि, मुख्यमंत्री हिरासत में रहेंगे क्योंकि उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, “अंतरिम जमानत किसी के द्वारा किए गए अपराध से राहत नहीं है। अंतरिम जमानत का मतलब है कि केस चलने तक व्यक्ति जेल से बाहर रह सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे… शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर रहकर काम करने की इजाजत दी है, क्योंकि दिल्ली की जनता पीड़ित है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है।”
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता से जुड़े सवालों को बड़ी बेंच को भेज दिया है।
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आप लीगल सेल एडवोकेट संजीव नसीर ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बड़ी राहत का दिन है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि पीएमएलए का यह मामला पूरी तरह से निराधार है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। न तो एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम था और न ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है। और अभी तक ईडी कहीं भी यह साबित नहीं कर पाई है कि किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है।” इसके अलावा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि कानून के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे सुप्रीम कोर्ट जूझ रहा है।