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दिल्ली HC ने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है, “ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। केजरीवाल के जांच में शामिल न होने, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा था।”
दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ईडी द्वारा जुटाई गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी.
ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अनुमोदनकर्ता को माफ़ी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कहा, यदि आप क्षमा की प्रक्रिया पर संदेह करते हैं…तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं