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पंजाब में नगर निगम और परिषद चुनाव की अधिसूचना 25 नवंबर को होगी जारी

पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमानना ​​याचिका पर सरकार ने जवाब दाखिल किया है।

जवाब में कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सरकार 25 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी। सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट को दिखाई।

इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने में की जा रही देरी से नाराज था।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना ​​नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर नगर निगम और नगर परिषद चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम चुनाव कराने के लिए दो की जगह आठ हफ्ते का समय दिया है। पंजाब सरकार ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि आठ हफ्ते के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

अब सरकार ने हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका पर जवाब दाखिल किया है। जवाब में कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सरकार 25 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी।

सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट को दिखाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। पंजाब में पांच नगर निगमों पटियाला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फगवाड़ा तथा 42 नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय हो गया है। इस बीच चुनाव की मांग को लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

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