पंजाब सरकार को 26 नवंबर तक धान उठाने का आदेश दिया गया है। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों का धान समय पर उठाया जाए और उन्हें उचित मूल्य मिले।
अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से उठान को लेकर खरीद एजेंसियों को पत्र भेजा गया है
उच्च न्यायालय की सख्ती के चलते राज्य सरकार ने धान उठाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करें।