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प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया नया आरोप ! जानिए हलफनामे में क्या कहा

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे कोई “दुर्भावनापूर्ण या बाहरी कारण” नहीं थे। आप प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर अपने जवाब में एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल का रवैया “असहयोगात्मक” था।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के आचरण से एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लेने में मदद मिली।

एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में कहा, “आरोपी ने, अपने आचरण से, आईओ के कब्जे में मौजूद सामग्री के अलावा, गिरफ्तारी की आवश्यकता के अस्तित्व के बारे में जांच अधिकारी को स्वयं योगदान दिया और सहायता की, ताकि यह संतुष्टि हो सके कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।”

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका “योग्यता से रहित” थी। इसने दावा किया कि एजेंसी के कब्जे में मौजूद सामग्री पर विभिन्न अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया गया था।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने ईडी के हवाले से कहा, “दुर्भावना से संबंधित विवाद के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की दलीलें न केवल निराधार और गलत हैं, बल्कि यह अस्पष्ट सामान्य और विशिष्ट नहीं हैं।”

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