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शराब नीति मामले में AAP नेता संजय सिंह को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

 

आदेश जारी करते हुए, जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से दी गई रियायत को मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा। अदालत ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह से जमानत पर रहते हुए मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करने को भी कहा।

शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के वरिष्ठ नेता ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में ‘सत्यमेव जयते’ कहा।

उच्च न्यायालय में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित कथित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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