पंजाब
सभी पुलिस कर्मियों को ECI की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा : सीईओ सिबिन सी

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में आदर्श आचार संहिता के संबंध में पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक से लेकर कांस्टेबल रैंक तक के सभी अधिकारियों और कर्मियों को भारत चुनाव आयोग प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।
यह तत्काल प्रभाव से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के प्रावधानों के अनुसार चुनावों के प्रबंधन और संचालन में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी के कारण है। सिबिन सी ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस आशय की एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त आदेश पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय और क्षेत्र दोनों पर), पुलिस आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय और क्षेत्र दोनों पर) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय और क्षेत्र दोनों में), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उपाधीक्षक, और निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर लागू होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्ति के आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।