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समन का पालन न करने पर ईडी की शिकायतों पर अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन छोड़ने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों में जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को अदालत कक्ष से बाहर जाने की भी इजाजत दे दी।
इसमें कहा गया, ”अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है।”
अदालत ने ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया।
ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा समन का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए 8 समन पर केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे।
ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी क्योंकि वह एच को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं हुए थे।