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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के बयान ‘आप को वोट दें, नहीं तो 2 जून को जेल जाएंगे’ पर ईडी की आपत्ति खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के अपने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि ‘हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा।’ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के इस बयान पर ईडी की आपत्ति पर भी विचार करने से इनकार कर दिया कि ‘अगर लोग आप को वोट देते हैं, तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे।’
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे और जवाबी दावों तथा केजरीवाल के वकील के इससे संबंधित बयानों को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा, “हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा।” साथ ही पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण “स्वागत योग्य” है।
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर लोग आप को वोट देते तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ता।
पीठ ने मेहता से कहा, “यह उनकी धारणा है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते।” केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने एक वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री के बयान का हवाला दिया, जिनका नाम कार्यवाही के दौरान नहीं बताया गया।
सर्वोच्च न्यायालय केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी मुख्य याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक को 1 जून तक अंतरिम ज़मानत दे दी है। हालाँकि, ज़मानत की शर्तों के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।