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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज की, कहा- दिल्ली के उपराज्यपाल को कार्रवाई करनी है

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, “यह दिल्ली उपराज्यपाल पर निर्भर है कि वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।”
अदालत ने कहा कि यह शिष्टाचार का मामला है लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करना कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब हमने उनसे यही सवाल पूछा था। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, “आखिरकार, यह औचित्य का मामला है और इसमें कोई कानूनी अधिकार नहीं है।”