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संदेशखाली मामला: कलकत्ता HC ने शाहजहाँ शेख को भी मामले में जोड़ने का आदेश दिया, कहा- ‘उन्हें गिरफ्तार न करने का कोई कारण नहीं’

पश्चिम बंगाल पुलिस को सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से टीएमसी नेता शाहजहाँ शेख की गिरफ्तारी की मंजूरी मिल गई, जिस पर बंदूक की नोक पर महिलाओं से बलात्कार करने और संदेशखली में आदिवासी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है।

मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि नेता की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में उन्हें गिरफ्तार करना होगा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, राज्य के गृह सचिव को कई आपराधिक आरोपों पर शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का भी निर्देश दिया।

-यह रेखांकित करते हुए कि संदेशखाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना राज्य पुलिस को चार साल पहले दी गई थी, एचसी ने कहा, “यह और भी आश्चर्यजनक है कि 42 मामलों को आरोपपत्र में परिपक्व होने में चार साल लग गए।” मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

शाहजहां शीज की गिरफ्तारी से जुड़े मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए पीठ ने टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले किसी भी आदेश से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड के अस्तित्व से इनकार किया। अदालत ने निर्देश दिया, “इसलिए, उक्त व्यक्ति को संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा।”

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ममता बनर्जी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 42 मामलों को आरोप पत्र में परिपक्व होने में चार साल लग गए।

अदालत ने कहा कि उसने एकल पीठ के आदेश के अनुरूप ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए संयुक्त विशेष जांच दल के गठन के संबंध में 7 फरवरी को रोक जारी की थी।

ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को उस समय हमला किया गया था, जब वे कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे। 5 जनवरी को उत्तरी 24 परगना जिले के नज़ात पुलिस स्टेशन में 5 जनवरी को तीन एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें एक शेख के कर्मचारी द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ और दूसरी ईडी द्वारा शेख के खिलाफ दर्ज की गई थी।

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