पंजाब
पिछली सरकार ने खनन माफियाओं के साथ गठजोड़ बनाकर सरकारी खजाने का पैसा लूटा : अमन अरोड़ा

पंजाब सरकार ने राज्य में खनन और क्रशर उद्योग को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, “पंजाब क्रशर इकाइयों और स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं का विनियमन विधेयक 2025” अधिनियमित किया है, ताकि ऐतिहासिक रूप से अनियमित प्रथाओं और प्रणालीगत भ्रष्टाचार से ग्रस्त एक क्षेत्र में व्यापक विनियमन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा।
अमन अरोड़ा, खनन और भूविज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के साथ, शुक्रवार को पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
बजट सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा द्वारा पारित क्रांतिकारी अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अधिनियम के तहत, खनन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए सभी क्रशर इकाइयों, स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अमन अरोड़ा ने कहा, “नए विनियमन के तहत, खनन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक इकाई को पंजीकरण करना होगा, जिससे बेहिसाब और अनियमित संचालन का युग समाप्त हो जाएगा”, साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत इकाई को मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा, गैर-अनुपालन या गलत रिपोर्टिंग के लिए सख्त दंड के साथ।