पंजाब

चंडीगढ़: किसानों के आंदोलन को देखते हुए यूटी प्रशासन ने 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी

किसानों के विरोध प्रदर्शन और दिल्ली की ओर मार्च के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। डीसी विनय प्रताप सिंह ने यह धारा 60 दिनों के लिए लगाई है. ऐसे में पांच या इससे अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे।

इसके साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ प्रदर्शन और मार्च पास्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. फिलहाल मेयर चुनाव को लेकर विवाद के चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी शहर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में यूटी प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किए जाने से विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में भी बाधा उत्पन्न हुई है।

साथ ही शहर में कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडे और हथियार लेकर नहीं चल सकेगा. प्रशासन के मुताबिक शहरवासियों को जारी आदेशों का पालन करना चाहिए. इसके साथ ही पुलिस ने भी अपने स्तर पर तैयारी कर ली है।

13 फरवरी को किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर यूटी प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए धारा 144 लागू कर दी है।  धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। फिलहाल चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में विपक्ष को विरोध करने में दिक्कत होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version