पंजाब

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: बीजेपी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने AAP पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया हैं। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया। इसी के साथ अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया गया है। रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया गया है कि वह अनिल मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिन 8 वोटों को अवैध माना गया था, उन्हें आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वैध रूप से पारित कर दिया गया और कहा गया कि उनके लिए 8 वोटों की गिनती करने पर उनके पास 20 वोट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के चुनाव परिणाम को भी रद्द कर दिया और AAP उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया।

इससे पहले आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से मतपत्रों को विकृत कर दिया है और इसलिए 8 अवैध वोटों को वैध माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नये मतदान के बजाय नये सिरे से मतपत्रों की गिनती का आदेश दिया। ताजा गिनती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर बनाने का आदेश दिया।

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