पंजाब
मोहाली: जिला मजिस्ट्रेट ने चाइनीज डोर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है

जिलाधिकारी, आशिका जैन, आईएएस ने ज़बाता फौजदारी संघ, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंथेटिक/प्लास्टिक दरवाजों (चीनी दरवाजों) की बिक्री, खरीद, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर (चाइनीज डोर) से पतंग उड़ाते समय हाथ और आंखें कट जाती हैं/साइकिल और स्कूटर चालकों के गर्दन और कान कट जाते हैं/उड़ते पक्षी उनमें फंस जाते हैं और आम लोगों की जान चली जाती है जनता और सामान खराब होने का खतरा हो सकता है इसलिए इसकी बिक्री, खरीद, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी।
उन्होंने कहा कि स्थिति की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, ये आदेश एकतरफा जारी किए गए हैं जो जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 14.02.2024 से 13.04.2024 तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार यह आदेश वरिष्ठ पुलिस कप्तान साहिबजादा अजीत सिंह नागर द्वारा जिले में तथा शहरों में नगर निगम/नगर परिषदों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डीडीपीओ द्वारा पारित किया गया है। बीडीपीओ प्रवर्तन कार्रवाई अमल में लाएंगे।